उदयपुर, राज्य में 18 से 35 वर्ष के स्नातक युवा उद्यमियों व उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं षिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना नवीन उद्यम स्थापित करने केे लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना’’ लागू की गई है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कियोजना में नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारंभ करने के लिए 18 से 35 वर्ष तक की आयु के षिक्षित युवा उद्यमियों को अधिकतम 01 करोड़ रूपये तक की ऋण राषि पर ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा।
शर्मा ने बताया कि इसके लिए निर्धारित पात्रता की शर्तो के अनुसार आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना आवष्यक है। वहीं न्यूनतम स्नातक स्तर के युवा पात्र होंगे। केवल नवीन उद्यम स्थापना के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) पात्र होंगे। महाप्रबंधक ने यह भी बताया कि इस योजना में 25 लाख रुपये ऋण राषि पर 8 प्रतिषत और 25 लाख ये अधिक एवं एक करोड़ तक के ऋण राषि पर 6 प्रतिषत ब्याज अनुदान मिलेगा। वहीं मार्जिन मनी अनुदान के तहत ऋण राषि के अनुसार पुरूष वर्गको 10 प्रतिषत एवं महिला वर्ग को 15 प्रतिषत या अधिकतम 5 लाख रुपये मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा।
आवेदन को आवेदन पत्र के साथ जन-आधारकार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, परियेाजना रिपोर्ट (स्व-प्रमाणित), जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंकतालिका व प्रमाणपत्र की छायाप्रति, स्नातक की अंकतालिका की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इच्छुक पात्र युवा उद्यमी आवष्यक दस्तवेजों के साथ मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में योजना में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार हैं।