के डी अब्बासी
कोटा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की लैब को 24 घंटे मरीजों की जांच के लिए खुला रखने का मामला अदालत में पहुंच गया है। इस मांग को पूरा करवाने को लेकर वकील सहित दो जनों ने स्थाई लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की है। इस पर लोक अदालत ने जिला कलेक्टर एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोटा के अधीक्षक को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। याचिका पर सुनवाई 8 अगस्त को होगी।
वकील लोकेश कुमार सैनी, स्वतंत्र पत्रकार धर्मबंधु आर्य एवं जगदीश अरविंद ने अपनी याचिका में बताया कि राजस्थान सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जांच 24 घंटे होनी चाहिए ओपीडी मरीजों के लिए भी दो से तीन घंटे में सैंपल कलेक्शन और आवश्यक पड़ने पर तुरंत जांच की व्यवस्था अनिवार्य है। इसके लिए हर सूरत में लैब 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। चाहे रविवार हो या कोई अवकाश। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आदेश की खुलेआम अवहेलना हो रही है रविवार व अवकाश के दिन यहां की लैब पूर्ण रूप से बंद रहती है। इससे भर्ती मरीजों की जरूरी टेस्ट जैसे सीबीसी, यूरिया क्रिएट टीवीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और बायोकेमेस्ट्री जांच तक नहीं हो पा रही है जबकि अस्पताल में सभी आधुनिक मशीनें एवं संसाधन है। परंतु लैब का संचालन नहीं होता है । ऐसे में मरीजों को नवीन अस्पताल की लैब में भेजा जाता है या फिर मजबूरी में महंगे दामों पर निजी लैबों में जांच करवानी पड़ती है।