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देश में बाल संरक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए न्यायाधिपति गर्ग ने किया जैसलमेर जिले का दौरा

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04 Aug 25
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देश में बाल संरक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए न्यायाधिपति गर्ग ने किया जैसलमेर जिले का दौरा

जैसलमेर। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए जैसलमेर का दौरा किया। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आलोक में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में बाल संरक्षण की स्थिति की समीक्षा करने की उद्देश्य से नियमित रूप से दौरे किये जा रहे हैं।

बाल गृहों के निरीक्षण के पश्चात न्यायाधिपति गर्ग की अध्यक्षता में रविवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण से जुड़े विभागों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कई प्रकरणों जिनमें एफआईआर के बाद चालान पेश नहीं किया गया है उन मामलों की जांच पूरी कर शीघ्र चालान पेश करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अभी तक जयपुर, जोधपुर, दौसा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर एवं अजमेर का दौरा किया है। इसी क्रम में आज न्यायाधिपति गर्ग ने जैसलमेर जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित एवं सवेरा संस्थान द्वारा संचालित सवेरा मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह एवं खुला आश्रय गृह, समग्र समाज विकास समिति द्वारा संचालित विशेष योग्यजन उ. प्रा. आवासीय विद्यालय एवं मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का निरीक्षण किया उसके समुचित संरक्षण एवं संवर्द्वन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ।

इस दौरान न्यायाधिपति ने गृह में आवासित बालको से संवाद करते हुए उनको उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओ के बारे में उनसे विस्तार से जानकारी प्राप्त की एवं गृह में उनके शैक्षणिक, शारिरिक, मानसिक सहित सर्वांगीण विकास के लिए किये जा रहे कार्याे की समीक्षा करते हुए गृह में दी जा रही समस्त सुविधाओ की सराहना की। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं सुरक्षित अभिरक्षा में निवासरत किशोरों के लिए बेहतरीन ढंग से पर्याप्त आवास, सुरक्षा व्यवस्था व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक दिशा- निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने स्वागत किया। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के कार्यों का विवरण रखा। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति बाल सचिवालय के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण एवं बैठक की विस्तृत रूपरेखा रखी। यूनिसेफ से कपिल देव प्रसाद ने सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी द्वारा पुलिस अधिकारियों के लिए बाल संरक्षण विषय पर चलाए जा रहे कोर्स की जानकारी दी। परसाराम सैनी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैठक में न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय चंद्र प्रकाश सिंह, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो) देव कुमार खत्री, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किशोर कुमार तालेपा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सौभाग्य सिंह चारण रश्मि रानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलापरिषद, सक्षम गोयल उपखण्ड अधिकारी, कैलाशदान जुगतावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हिम्मतसिंह कविया सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह अधीक्षक हेमाराम जरमल, भवानी सिंह उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मुकेश कुमार व्यास सदस्य परवेज खान मैहर, शैतान सिंह, पुना चौहान तथा मूलाराम चौधरी उपस्थित रहे।

 

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