उदयपुर / जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर चुनाव कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले बीएलओ को निलंबित कर दिया है।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (उदयपुर ग्रामीण) पत्र के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को बताया कि उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या 177 के बीएलओ राउमावि एकलिंगपुरा के कनिष्ठ लिपिक उमेश खींची को उनके क्षेत्र के 61 मतदाता पहचान पत्र वितरण हेतु दिए गए, परन्तु बीएलओ द्वारा इन्हें व्यक्तिशः वितरित नहीं किए जा कर अन्य व्यक्तियों के माध्यम से वितरित करवाए गए। इस कृत्य को चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही तथा उदासीनता मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा32 के तहत एक आदेश जारी कर संबंधित बीएलओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन काल में इनका मुख्यालय उपखंड कार्यालय झाडोल रहेगा। साथ ही आदेशानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी उदयपुर ग्रामीण (एसडीएम गिर्वा) को अविलंब ही दूसरा बीएलओ नियुक्त कर कार्य संपन्न कराने तथा निलंबित बीएलओ श्री खींची के विरुद्ध चार्जशीट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।