के डी अब्बासी
कोटा। न्यायालय ने रिश्वत के आरोपी तत्कालीन दादाबाड़ी थाने के एएसआई सत्यनारायण यादव को 3 वर्ष का कठोर कारावास 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
सहायक निदेशक अभियोजन एसीबी कोर्ट कोटा जय गौतम ने बताया कि परिवादी टीकम चन्द पुत्र छोटे लाल ने एसीबी कार्यालय कोटा में तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि मेरे एवं राजेंद्र के विरुद्ध पुलिस थाना दादाबाड़ी में मारपीट व छीना-झपटी का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें सत्यनारायण यादव एएसआई ने मुकदमे में मैं संलिप्त टाटा सूमो को जप्त न करने व एक और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार न करने की एवज में ₹2000 रिश्वत की मांग की थी। मैं सत्यनारायण यादव एएसआई को रिश्वत देना नहीं चाहता। जिस पर एसीबी की टीम ट्रैप कार्रवाई की सत्यनारायण यादव एएसआई को ₹1000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसकी पेंट की दाहिनी बगल जेब से रिश्वत की राशि ₹1000 बरामद किए। एसीबी ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।
करीब 20 वर्ष तक ट्रायल चला। न्यायालय में विचारण के दौरान 13 गवाह परीक्षित हुए। जिस पर न्यायाधीश अश्वनी शर्मा ने आरोपी सत्यनारायण यादव एएसआई को दोषी करार दिया और 7 पीसी एक्ट 1988 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना,अदम अदायगी 3 माह का साधारण कारावास व धारा 13(1)(डी) 13(2) पीसी एक्ट 1988 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना,अदम अदायगी 3 माह का साधारण कारावास की सजा से दंडित किया।