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एक मुश्त समाधान योजना की गई लागू

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09 Jul 25
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जैसलमेर, बजट घोषणा 2025-26 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य अनुसूचित जाति जनजाति वित एवं सहकारी निगम लिमिटेड से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, द्विव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग को 31 मार्च, 2024 तक वित्तरित किये गये ऋणो पर राहत प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना 2025-26 लागू की गई है।

परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम जैसलमेर भवानी सिंह चारण ने बताया गया कि योजना का प्रथम चरण 01 मई से 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा जिसमें एक मुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी साथ ही द्वितीय चरण में 01 अक्टूम्बर से 30 दिसम्बर 2025 तक रहेगा। इस योजनान्तर्गत दूसरे चरण में केवल दण्डनीय ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

उन्होंने बताया कि इस एक मुश्त समाधान योजना से संबंधित अधिकाधिक जानकारी के लिये जिला कार्यालय में सम्पर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते है।


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