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पूर्व राष्ट्रपति जरदारी की याचिका खारिज की अदालत ने

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17 Sep 19
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पूर्व राष्ट्रपति जरदारी की याचिका खारिज की अदालत ने

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने सोमवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और अपनी कानूनी टीम से मिलने के लिए निर्धारित दिन की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग की थी। 64 वर्षीय जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने उन्हें फर्जी खातों के जरिए अरबों रुपये का शोधन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।


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