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डिप्टी कमांडेंट भर्ती,2025ः- अपात्र आवेदकों पर सख्त कार्यवाही करेगा आयोग

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13 May 25
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13 से 28 मई तक आवेदन विड्रॉ करने का अंतिम अवसर

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कमांडेंट भर्ती, 2025 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की रेंडम जांच में भारी संख्या में अपात्र आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना उजागर हुआ है। जांच में यह पाया गया कि इस भर्ती हेतु प्राप्त अधिकांश आवेदकों ने अनिवार्य योग्यता (थल सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन) नहीं होने के बावजूद आवेदन कर दिया है।

अब आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाने जा रहा है। हालांकि अभी भी आयोग के द्वारा 13 से 28 मई तक वांछित योग्यता विहीन अभ्यर्थियों को आवेदन विदड्रा करने का अवसर दिया गया है।

भर्ती में केवल आरक्षित श्रेणी के चुनिंदा पद फिर भी अन्य श्रेणी के हजारों आवेदन

आयोग द्वारा 18 मार्च 2025 को डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) के 4 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर 22 अप्रेल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे। इसमें अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति का 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद विज्ञापित किया गया था। ऐसे में इस भर्ती में केवल इन श्रेणियों के अनिवार्य योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना था। विज्ञापन में इन सभी बातों का स्पष्ट उल्लेख होने के बाद भी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भी इस भर्ती में नियम विरूद्ध आवेदन कर दिए गए हैं। रेण्डम रूप से राज्य के प्रत्येक जिले के ऐसे कतिपय आवेदन-पत्रों की सूची आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी की गई है।

असत्य आवेदन के लिए भविष्य की परीक्षाओं से किया जाएगा विवर्जित

आयोग सचिव ने बताया कि किसी भी पद पर भर्ती विज्ञापन के संबंध में वांछित योग्यता धारित नहीं होने के बावजूद आवेदन करने से आयोग के श्रम, समय एवं संसाधनों का अपव्यय होता है। अतः ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में ली आने वाली समस्त परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा एवं उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए असत्य वचन पत्र के लिए भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी।

पूर्व में भी दिया जा चुका है आवेदन विड्रॉ करने का अवसर

उक्त भर्ती अंतर्गत आयोग द्वारा वांछित योग्यता विहीन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रों को विड्रॉ करने हेतु पूर्व में भी अवसर दिया जा चुका है। इसके लिए 25 अप्रेल 2025 को प्रेस नोट जारी कर 9 मई 2025 तक लिंक खोला गया था।  इसके बावजूद अभी तक भी उक्त अनिवार्य योग्यता नहीं रखने वाले अनेक अभ्यर्थी इन पदों की आवेदन सूची में सम्मिलित हैं।

अयोग्य अभ्यर्थी करें आवेदन विड्रा, योग्य अभ्यर्थी अपलोड करें सेवानिवृति प्रमाण-पत्र

आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे विज्ञापन में दी गयी अनिवार्य योग्यता को ध्यानपूर्वक पढ़ लेवें एवं उक्त पद हेतु योग्यता नहीं रखते हो तो दिनांक 13 मई 2025 से 28 मई 2025 तक के लिए आयोग द्वारा खोले गये लिंक के माध्यम से अपने आवेदन पत्र को विड्रा करना सुनिश्चित करें।

वह अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार वांछित अनिवार्य योग्यता (अर्थात सेना से सेवानिवृत केप्टेन) रखते हैं, वे अपना सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करें अन्यथा आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होगा।

आवेदक ध्यान देंः- परीक्षा में रहे अनुपस्थित तो होगा ओटीआर ब्लॉक

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत 19 अप्रेल 2023 के परिपत्र अनुसार एकबारीय पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इसके बाद आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने पर अभ्यर्थियों से बार-बार शुल्क नहीं लिया जाता है। इस सुविधा के बाद ऐसा देखा जा रहा था कि भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है, जो उस भर्ती से सम्बन्धित पद की न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव धारित नहीं करते है और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। उक्त समस्या के निराकरण हेतु 19 अप्रेल 2023 को जारी परिपत्र की निरंतरता में राज्य सरकार के यह निर्देश प्राप्त हुए है कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार की अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वितीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

750 रू के भुगतान बाद होगा ओटीआर अनलॉक, फिर हुआ ब्लॉक तो करना होगा रू 1500 का भगुतान

अभ्यर्थी द्वारा राशि 750/- का भुगतान करने के पश्चात् ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा को पुनः चालू किया जायेगा। उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः ब्लॉक कर दिया जायेगा। इसे पुनः चालू कराने के लिए अभ्यर्थी को राशि रु 1500/- का भुगतान करना होगा। यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे अनुपस्थित होने पर उक्त देय राशि से तब ही मुक्त किया जायेगा, जब वह परीक्षा आयोजित होने से एक माह पूर्व भर्ती एजेन्सी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा।


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