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116 ग्राम पंचायतों में विशेष योग्यजन पंजीकरण शिविर 20 अगस्त को

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18 Aug 17
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बांसवाड़ा / पंडित दीनदयाल विशेष योग्यजन शिविर-2017 के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों के पंजीकरण में आशातीत प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सभी 11 पंचायत समितियों की 116 ग्राम पंचायतों में 20 अगस्त-2017 को शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने एक आदेश जारी कर सभी सम्बद्ध अधिकारियों को ग्राम पंचायतवार शिविर सूची भिजवाते हुए उक्त तिथि को अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।
आदेश में उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि वे ग्राम पंचायतवार केम्प का आयोजन उस क्षेत्र में निवासरत समस्त विशेष योग्यजनों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करें और इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर सभी विभाग के कार्मिक उपस्थित रहकर शत-प्रतिशत विशेष योग्यजनों का पंजीकरण करवाएं, साथ ही शिविर के प्रभारी द्वारा समस्त विभागों से विशेष योग्यजनों में कोई बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र लें।
आदेश के मुताबिक उपखण्ड अधिकारी अपने उपखण्ड में आयोजित इन शिविरों के प्रभारी होंगे। उपखण्ड अधिकारी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार पंचायतों की संख्या निर्धारित कर उनका पर्यवेक्षण करने के लिए सीडीपीओ, बीईईओ, बीसीएमओ अत्यादि को निर्देशित करेंगे। उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास अधीक्षकों से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त करें।
जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने इस हेतु विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है जिसके अनुसार पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया हैं। संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधानाचार्य केमप के प्रभारी होकर समस्त ग्राम स्तरीय विभागीय कर्मचारियों के साथ समन्वयक स्थापित कर केम्प के दिन पंचायत क्षेत्र के समस्त विशेष योग्यजनों का पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही पंचायत में स्थित समस्त विद्यालयों में नामांकित एवं शाला दर्पण पर प्रदर्शित विशेष योग्य बालक-बालिकाओं का शत-प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसी प्रकार महिला स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में आयोजित शिविर में उपस्थित रहकर संबंधित पंचायत में चिन्हितकृत विशेष योग्यजन का पंजीयन ए.एन.एम. आशा सहयोगिनी के साथ मिलकर सुनिश्चित करेंगी।
शिविर के लिए महिला सुपरवाईजरों को भी जिम्मेदारी सौपी गई है वे अपने कार्यक्षेत्र में आयोजित शिविरों में उपस्थित रहकर समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के साथ मिलकर 0 से 6 वर्ष के बालक/बालिकाओं? धात्री महिलाओं, किशोरी बालिका एवं उनके माता-पिता जो विशेष योग्यजन हैं, को सूचीबद्ध कर शिविर में बुलाकर पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
इधर, ग्राम सचिवों को आदेश दिये गये हैं कि वे संबंधित ग्राम पंचायत के सहायक सचिव एवं कनिष्ठ लिपिक के साथ मिलकर विकलांग पेंशनधारी/विकलांग पालनहार की सूची अनुसार पंजीयन कराएं। माईक घुमाकर एवं सूचना लगाकर पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराएं साथ ही शिविर की समस्त व्यवस्था भी करें। पटवारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे संबंधित ग्राम पंचायत में निवासरत विशेष योग्यजनों की शिविर में पहंुच सुनिश्चित करते हुए सभी कार्मिकों के मध्य समन्वय रखें। सहायक प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का निर्देश दिये हैं कि वे ग्राम पंचायत के सभी ई-मि़त्रों (न्यूनतम 4) शिविर स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। ई-मित्र प्रत्येक शिविर स्थल पर सम्पूर्ण आवश्यक उपकरणों के साथ पहंुचे, इसकी सुनिश्चिता की जाकर विशेष योग्यजनों का ऑनलाईन पंजीकरण करें।
इन शिविरों की सफलता के लिए जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि को आमंत्रित कर शिविर में विशेष योग्यजनों के पंजीयन में सहयोग देने का अनुरोध किया है।
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