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शुक्रवार को 20 नए कोरोना पॉजिटिव आए

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23 May 20
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शुक्रवार को 20 नए कोरोना पॉजिटिव आए
कोटा । जिले में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव के 20 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव के कुल केस 359 हो गये हैं। कोरोना से कुल मृत्यु 14 हो गई हैं। 
प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना ने बताया कि शुक्रवार को आए पॉजिटिव में 45 वर्षीय पुरुष निवासी मेहरापाड़ा, 51 वर्षीय पुरुष निवासी बल्लभबाड़ी, 38 वर्षीय पुरुष निवासी छावनी, 79 वर्षीय पुरुष निवासी मोखापाड़ा और नगर निगम कॉलोनी छावनी से 15 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन 15 पॉजिटिव मरीजों में 17,19,25,45,55 और 55 वर्षीय पुरुष एवं 2,6,34,35,36,45,60,65 और 65 वर्षीय महिला शामिल है। इनके अतिरिक्त, 21 मई की रात्रि को चिकित्सालय में भर्ती कराए गए 82 वर्षीय पुरुष जिनका 22 मई को सवेरे 6 बजे निधन हो गया, जांच में पॉजिटिव पाए गए। 
महावीर नगर थाना क्षेत्र से कर्फ्यू हटाया
 कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रट द्वारा महावीर नगर थाना क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू को 22 मई से प्रत्याहरित किये गए कर्फ्यू को आज हटा दिया है।
दो स्थानों पर कर्फ्यू लागू
 कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर थाना गुमानपुरा क्षेत्र में स्थित गोपीलाल वैष्णव के मकान, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- सूरजपाल के मकान के सामने, शिवकरण राठौर के मकान के सामने के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 31 मई को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यहां भी लगा कर्फ्यू 
जिला मजिस्ट्रेट ने थाना गुमानपुरा क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर के पास, मोदी सदन के पास, बल्लभबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र- हनुमान मंदिर से दौलतराम भोई के मकान तक, विनोद सरोजा के मकान से शैलेन्द्र जैन के मकान तक के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 31 मई को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है। 

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