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गिर्वा के तितरड़ी में कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लगाई निषेधाज्ञा

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01 Jul 20
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गिर्वा के तितरड़ी में कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लगाई निषेधाज्ञा

 उदयपुर /  उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड क्षेत्र के तितरड़ी गांव में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद गिर्वा उपखण्ड मजिस्टेªट डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि यहां एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से गिर्वा उपखण्ड के सवीना थाना अंतर्गत तितरड़ी ग्राम पंचायत में तितरड़ी मेन रोड़, धर्मराज डेयरी के पास संबंधित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
ये प्रतिबंध रहेंगे लागू:
एसडीएम ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
यह निषेधाज्ञा 30 जून से 13 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।


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