उदयपुर / पशुपालन विभाग से जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत सम्पूर्ण राज्य में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों का विक्रय या वस्तु विनिमय के लिए प्रस्थापना करना या उसे अभिदर्शित करना तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह जानकारी मत्स्य विकास अधिकारी डॉ. दीपिका पालीवाल ने दी।