उदयपुर | मुख्यमंत्री की जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अवधिपार लघु एवं सीमान्त कृषकों (जमीन दो हैक्टेयर तक) के लिए कृषि ऋण माफी की घोषणानुसार उदयपुर जिले के सभी सम्भावित अवधिपार ऋणी कृषकों की सूची प्रधान कार्यालय एवं बैंक की शाखाओं सलुम्बर, गोगुन्दा, झाड़ोल, खैरवाडा कार्यालय पर उपलब्ध करा दी है।
बैंक सचिव नानालाल चावला ने बताया कि सदस्य सूचि में अपना नाम देखकर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की छाया प्रति एवं मोबाईल नम्बर बैंक प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सूची में अंकित ऋणी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र तथा उत्तराधिकारी (नोमिनी) का आधार कार्ड भामाशाह कार्ड की छाया प्रति एवं मोबाईल नम्बर बैंक प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएं। इनके अभाव में पात्र ऋणी सदस्यों को ऋण माफी योजना के तहत लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। राज्य सरकार से कृषि ऋण माफी की योजना अतिशीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। जिसकी पूर्व तैयारी हेतु पात्र ऋणी सदस्यायें से आवश्यक दस्तावेज बैंक द्वारा प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। अधिक जानकारी के लिए प्रधान कार्यालय उदयपुर के दूरभाष 0294-2416248 व 2416284, शाखा कार्यालय गोगुन्दा के 02956-282182, सलुम्बर के 02906-233451 व उपशाखा कार्यालय झाड़ोल के दूरभाष नंबर 02959-27009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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