जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के अंतर्गत दिये निर्देश
श्रीगंगानगर : जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न संस्थानों में पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता और प्ले बैक सुविधा युक्त रिकॉर्डिंग सिस्टम सहित सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक गंगानगर द्वारा ध्यान में लाया गया कि जिला श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से अन्यत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर स्थित विभिन्न वित्तीय, वाणिज्यिक, व्यवसायिक संस्थानों यथा बैंक, एटीएम, प्राईवेट लॉकर, दुकानों, बहुमंजिला आवासीय सोसायटियों, सिनेमा हॉल, सिने कॉम्पलैक्स, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं, रेस्टोरेंट, बार, पब, क्लब, हाउसेज, लिकर की दुकानों, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पीजी एवं समान श्रेणी के अन्य संस्थान, भवन के परिसरों में शरीर संबंधी एवं सम्पति संबंधी अपराध होने की संभावना तथा महिलाओं और बालकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण है। इन संस्थानों में प्रत्येक स्तर एवं आयु वर्ग के पुरूष एवं महिलाओं की निरन्तर आवाजाही बनी रहती है। इस कारण इन क्षेत्रों में चोरी, लूट, डकैती, स्नैचिंग संबंधी अपराध इत्यादि की घटना घटित होने एवं आमजन के जान माल की क्षति होने की संभावना को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे आवश्यक है।
जिला पुलिस अधीक्षक गंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मुख्यालय एवं अन्य उपखण्ड मुख्यालय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु उक्त संस्थानों में व उनके बाहर की तरफ हर दिशा की रिकॉर्डिंग हेतु उच्च क्वालिटी एवं कम से कम 30 दिन की रिकॉर्डिंग के नाईट विजन के कैमरे पॉवर बैकअप के साथ लगवाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश प्रसारित किये गये हैं। संस्थानों के संचालकों को अनुदेशों की पालना करनी होगी, नहीं करने पर पुलिस प्रशासन अथवा एसडीएम द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।