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स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत केंद्रीय बस स्टेण्ड पर किया गया श्रमदान

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26 Sep 25
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स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत केंद्रीय बस स्टेण्ड पर किया गया श्रमदान

श्रीगंगानगर, 1. नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत आज दिनांक 25.09.2025 को प्रातः “एक दिन, एक घंटा, एक साथ“ राष्ट्रव्यापी श्रमदान कार्यक्रम केन्द्रीय बस स्टेण्ड, श्रीगंगानगर में आयोजित किया गया। इस श्रमदान में विधायक जयदीप बिहानी, लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान, आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव, पूर्व पार्षद चेष्टा सरदाना, अशोक मुंजराल, अशोक मेठिया, परिषद अधिकारी कर्मचारियों सहित लगभग 500 आमजन ने भाग लिया और केंद्रीय बस स्टैंड में सफाई करते हुए, बस स्टैंड स्थित शौचालय मूत्रालय की भी सफाई की गई। आयुक्त रविन्द्र संह यादव द्वारा आमजन से अपील की गई कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे, शहर को साफ सुथरा रखने में परिषद् को सहयोग प्रदान करे।

 

2. आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर परिषद, श्रीगंगानगर में पट्टा आवेदन लम्बित थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार परिषद् द्वारा दिनांक 17.09.2025 से 17.10.2025 तक वार्डवाइज आयोजित ‘‘शहरी सेवा शिविर - 2025’’ दौरान उक्त लम्बित आवेदनों की जांच करवाकर 215 आवेदन स्वीकृत किये गये है। आवेदकों द्वारा राशि जमा करवाने के पश्चात् पट्टा किये जावेंगे। संबंधित को डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये है। 

 

3. आयुक्त द्वारा अवगत करवाया किया गया कि कच्ची बस्ती में पट्टा लेने के लिये पात्र व्यक्ति का कच्ची बस्ती सर्वे सूची में नाम होने चाहिये। इसकी कट ऑफ डेट प्रारम्भ में 01.04.2004 थी जिसे बढ़ाकर 31.12.2021 कर दिया गया है अर्थात् इस दिनांक तक सर्वे सूची में अंकित व्यक्ति के स्वयं का नाम हो अथवा सर्वेधारक के आश्रित निवास कर रहे है तो उनको पट्टा दिया जा सकता है। अधिकतम 110 वर्गगज तक का पट्टा रियायती दर पर दिया जा सकता है जो बीपीएल के लिये 50 वर्गगजज तक 15 रू. प्रति वर्गगज एवं 50 वर्गगज से ऊपर 30 रू. प्रति वर्गगज है। आवेदक बीपीएल श्रेणी में नहीं है तो दरें दुगनी देय होगी। अधिकतम 200 वर्गगज तक का नियमन किया जा सकता है व 110 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल पर आरक्षित दर से राशि देय होगी। जिस स्थान पर पट्टा जारी किया जाना है वहां कम से कम 15 फुट का रोड़ होना चाहिये। भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होनी चाहिये और सर्वे सूची में जिसका नाम है वह इसका बेचान नहीं कर सकता अर्थात् पट्टा उसी को दिया जावेगा, जिसका स्वयं का नाम हो या सर्वेधारक के आश्रितों का सर्वे सूची में नाम हो। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, पट्टा जारी करने की दिनांक से 03 वर्ष पश्चात् आवेदक पट्टे का हस्तान्तरण कर सकेगा। पट्टेधारी द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज विक्रय करने पर अंतिम क्रेता के नाम हस्तान्तरण किया जा सकता है। राजस्थान राज्य में कहीं भी आवेदक का भूखण्ड नहीं होना चाहिये। 

 

4.     69 ए के तहत पट्टे जारी किये जाने हेतु पट्टा लेने के लिये प्रार्थी के पास नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा दिये गये पट्टे व लाईसेंस को छोड़कर अर्थात् पहले से जारी नगर पालिका के किसी पट्टे का समर्पण कर उसकी जगह 69 ए का पट्टा नहीं लिया जा सकता है, पहले से कोई पट्टा जारी है तो अकृषि भूमि के अधिकार समर्पित कर फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी विभाग/ग्राम पंचायत/कृषि मण्डी/जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभाग द्वारा जारी किये गये पट्टे यथा ग्रामीण कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1992, 2007 के तहत जारी किये गये संपरिवर्तन आदेश, नगरीय क्षेत्र रूपांतरण नियम 1981 के तहत जारी किये गये पट्टे, कस्टोडियन भूमि के पट्टे, मण्डी समिति के पट्टे, शहर का चारदिवारी आबादी क्षेत्र/सिटी सर्वे क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन आबादी भूमि, रियासतकालीन समय से राजा महाराजाओं द्वारा अपने स्वामित्व की गैर कृषि भूमि पर बसाई गई कालोनियां, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में अंकित गैर कृषि भूमियां जिस पर निर्माण हो चुका है, के आधार पर पंजीकृत विक्रय पत्रों से क्रय की गई भूमि के अंतिम क्रेता को धारा 69 ए के तहत पट्टा दिया जा सकेगा। 69 ए का पट्टा लेने हेतु आवेदक के पास नगर पालिका के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था द्वारा अथवा राजा महाराजाओं के द्वारा जारी किया गया पट्टा हो अथवा भूमि रूपांतरित होकर अकृषि भूमि के रूप में दर्ज हो और प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज हो, ऐसी स्थिति में 69 ए का पट्टा जारी किया जा सकता है। अगर मूल भूखण्डधारक द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज किसी को बेचान कर दिया गया है तो अंतिम क्रेता को पूरी चैन उपलब्ध होने पर 69 ए का पट्टा जारी किया जा सकता है परन्तु मूल पट्टा/आवंटन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। 


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