श्रीगंगानगर। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार अब आवासीय योजनाओं में नागरिकों को पर्यावरण के साथ-साथ पार्क, खेल मैदान व सुविधाएं मिलेगी। सरकार ने आमजन को अच्छा जीवन जीने के लिए नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 का अनुमोदन किया है। अब आवासीय कॉलोनियों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी।
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। इस नीति में सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एक रूपता के दृष्टिगत 7 प्रतिशत पार्क व खेल मैदान एवं 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मिश्रित भू-उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट आवास, एकीकृत योजना, वाणिज्यिक भू-उपयोग की योजना हेतु इस नीति में नवीन प्रावधान रखे गये हैं।
इस योजना में औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किये जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर सडकों के निर्माण एवं उनके सहारे व्यावसायिक पट्टी के विकास हेतु जेडीए की सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी की तर्ज पर आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति कर कार्यवाही किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। साथ ही, सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं।