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कोटा ज़िले में अवैध रिसोर्ट, स्विमिंग पुल,  वाटर पार्क, फार्म हाउस मामले में ज़िला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित, सम्बन्धित अधिकारियों से जवाब तलब

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17 Oct 25
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कोटा :  कोटा ज़िले के ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्र में सक्षम अधिकारी की बिना स्वीकृति, बिना लाइसेंस, सुरक्षा विधि नियमों के उलंग्घन के साथ चल रहै स्वीमिंग पुल, फार्म हाउस, एम्युजमेंट पार्क, रिसोर्ट, वगेरा के मामले में कोटा न्यायालय ने ज़िला कलेक्टर, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित न्यास, नगर निगम , कोटा विकास प्राधिकरण, ज़िला परिषद, प्रदूषण विभाग से नोटिस जारी कर 10 नवम्बर को जवाब तलब किया है, 

नवीन अग्रवाल, अतीक खान, मोहम्मद अली सय्यद ने अपने वकील ऐडवोकेट अख़्तर खान अकेला, राजा महोबिया, आशिक़ शेख, बिलाल नूरी, अंसार इन्दोरी के ज़रिये जनहित याचिका पेश कर कोटा ज़िले में अवैध रूप से संचालित रिसोर्ट, एम्युजमेंट पार्क , स्वीमिंग पुल, फार्म हाउस, रिसोर्ट को बंद करवाने, सुरक्षा उपाय, फायर सुरक्षा, स्विमिंग पुल संचालन सुरक्षा, लाइसेंस, ट्रेनर व्यवस्था नहीं होने, विधिक निर्माण स्वीकृति नहीं होने पर इन्हें तुरन्त प्रभाव से ध्वस्त किये जायें, सीज़ किये जायें और बन्द किये जायें ताकि कोटा ज़िले के आम लोगों की जान जोखिम में आने से बचाई जा सके , उनकी स्किन, चर्म रोग, मटमैले गन्दे पानी से वोह बचे, आकस्मिक दुर्घटना त्रासदी के समय सुरक्षित हो सकें और स्वीमिंग पुल में बिजली करंट या डूबने से अकाल मृत्यु ना हों,  साथ ही कृषि के काम आने वाले पानी को स्वीमिंग पुल के केमिकल युक्त पानी, फिर उसे खेतों में बहाकर कृषि योग्य भूमि का उपजाऊपन खत्म ना हो, ग्राउंडववाटर का लेवल ट्यूब वेल के दुरुपयोग से स्वीमिंग पुल भरने से कम ना हो, रिसोर्ट के कमरों, होल में आकस्मिक दुर्घटना के समय फायर फाइटिंग, सुरक्षात्मक उपाय, स्वीमिंग पुल के ट्रेनर, लाइसेंस नहीं होने से बढ़े हादसों से बचा सके, वाटर पार्क, एम्युजमेंट पार्क के उपकरण वगेरा की फिटिंग , नियमित उपयोग के सुरक्षा उपायों की जांच, निर्माण विधिक स्वीकृति, पर्यटन स्वीकृति नहीं होने से किसी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसकी लाइसेंस, निर्माण गुणवत्ता , निर्माण स्वीकृति, विधि नियम की पालना, बिजली कनेक्शन की किलोवाट पावर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की सुरक्षात्मक जॉच रिपोर्ट के बगैर समस्त संचालन शहरी ओर ग्रामीण लोगों को खतरे में डालने वाला है, जबकि प्रदूषण का खतरा भी है, पेड़ काटने से पर्यावरण संरक्षण खतरे में है, कृषि भूमि खत्म हो रही है, बारिश व अन्य बदलते मौसम में पिकनिक, शादी, ब्याह, जन्म दिन,चुनावी बैठकों सहित अन्य समय इन स्थलों का अधिकतम उपयोग होता है, आवाजाही बढ़ती है, बस्तियों ओर गांवों में पब्लिक न्यूसेंस, शोरशराबा, प्रदूषण होता है क़ानून व्यवस्था अव्यवस्थित होती है, 

एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया कि नवीन अग्रवाल, अतीक खान, मोहम्मद अली सय्यद की तरफ से पब्लिक न्यूसेंस अवैध निर्माण, बिना स्वीकृति, बिना लाइसेंस नियमों की पालना, ट्रेनर के बगैर, सुरक्षात्मक उपायों की अनदेखी कर अवैध वाटर पार्क, अवैध स्वीमिंग पुल, अवैध फार्म हॉउस, अवैध रिसोर्ट, अवैध एम्युजमेंट पार्क बने होने, इनकी जांच करने हर थाना स्तर की बीट क्षेत्र में इनका सर्वेक्षण कर जांच करने, के डी ए, नगर निगम कोटा, उत्तर, दक्षिण, ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद, प्रदूषण विभाग , फायर विभाग , पुलिस व्यवस्था, निर्माण स्वीकृति, स्वीमिंग पुल लाइसेंस सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच कर , उनका सर्वेक्षण कर सभी अवैध संचालित वाटरपार्क, एम्युजमेंट पार्क, स्वीमिंग पुल, फार्म हाउस, रिसोर्ट वगेरा बन्द करने , सीज़ करने, सूचीबद्ध कर नियमित जांच की मांग को लेकर नोटिस बिफोर सूट, विधि नियम के तहत 3 जून 2026 को 80 सी पी सी का नोटिस ज़िला कलेक्टर कोटा , कोटा विकास प्राधिकरण, नगर निगम कोटा उत्तर , दक्षिण, पुलिस अधीक्षक कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, प्रदूषण अधिकारी, ज़िला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विभाग को नोटिस दिया लेकिन उक्त लोगों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कार्यवाही नहीं कि ना ही जवाब दिया, इस कारण वाद पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय ने विधिक सुनवाई के बाद सभी प्रतिवादीगण को आगामी 10 नवम्बर को न्यायालय में तलब किया है,


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