जैसलमेर जिले मे भू जल दोहन नियंत्रण व प्रबंधन के लिए गठित जिला स्तरीय भू जल सरक्षण व प्रबंधन समिति कि प्रथम बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष व जिला कलक्टर प्रताप सिंह कि अध्यक्षता मे किया गया। बैठक मे राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन पर चर्चा की गई।
समिति के सदस्य सचिव व प्रभारी भू जल वैज्ञानिक डॉ. नारायणदास इणखिया ने पावर पॉइंट परजेंटेशन के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन की जानकारी दी। साथ ही सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने क़ृषि, छोटे उद्योगो एवं राजकीय सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति को अनाप्ति. प्राप्त करने से मुक्त रखा है। लेकिन भू जल के व्यवसायिक उपयोग, पानी के विक्रय, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, परियोजनाओं व बड़े निर्माण कार्यों मे भू जल के उपयोग से पहले अनाप्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक किया गया है। व्यवसायिक भू जल उपयोग करने वाले संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा। इस संबंध में अनाप्ति प्रमाण पत्र के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। भू जल उपयोग के लिए एस.डी.एम कार्यालय मे आवेदन देना होगा।
सदस्य सचिव ने बैठक बताया कि अब तक भू जल का व्यवसायिक उपयोग करने वाले व टैंकर के माध्यम से भू जल बेचने वाले सतरह संस्थानों को नोटिस जारी किये गए है। बैठक मे खुले बोरवेल व नकारा नलकूप को बंद करने व नलकूप वैधन रिग के पंजीकरण पर भी चर्चा कि गयी!
जिला कलक्टर ने राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र कि पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खुले बोर वेल कि भी सत्त मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए !
बैठक मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रश्मि रानी, अधीक्षण अभियंता जल दाय विभाग के.सी.मीणा, सहायक निदेशक उद्यानिकी सीताराम, अधीक्षण अभियंता जल ग्रहण कौशल पालीवाल, अधिशाषी अभियंता जलदाय नीरजन मीणा, प्रेमाराम राठौड़, एसिएफ भंवरलाल व अन्य अधिकारियो ने भाग लिया।