जैसलमेर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में संवेदनशीलता व जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर द्वारा संभली ट्रस्ट, भील बस्ती, जैसलमेर एवं पोकरण में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में न्याय रक्षक अधिवक्ता मयंक व्यास, अधिकार मित्र जगदीश कुमार व राजेन्द्र कुमार द्वारा उपस्थित महिलाओं व व्यक्तियों को विधिक जानकारियां प्रदान की गई।
शिविर में न्याय रक्षक अधिवक्ता मयंक व्यास ने विधिक जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न की रोकथाम एक संवदेनशील एवं उपयोगी विषय है, प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां महिला कार्मिक कार्यरत है, उन्हें इस अधिनियम के विधिक प्रावधानों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है, ताकि वे इसके प्रति जागरूक हो सके और प्रत्येक महिला कार्मिक एक मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सके। उन्होंने ने बताया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से संरक्षरण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार है।
इस दौरान अधिकार मित्र जगदीश कुमार व राजेन्द्र कुमार ने रालसा के निर्देशों की पालना में आमजन की सुविधा के लिए संचालित विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में