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इमरान, कुरैशी को गोपनीयता उल्लंघन मामले में 10 साल की सजा

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31 Jan 24
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इमरान, कुरैशी को गोपनीयता उल्लंघन मामले में 10 साल की सजा

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाईं गईं। यह फैसला आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले आया है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत रावलपिंडी की अडियाला जेल में स्थापित की गईं विशेष अदालत में मामले की सुनवाईं के बाद न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने दोनों नेताओं को सजा सुनाईं। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद खान तीन साल से जेल में बंद हैं। इस मामले का संबंध गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के खुलासे से हैं। खान ने 27 मार्च, 2022 को एक सार्वजनिक रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का सबूत है।


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