पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की 30 दिन की रिमांड के अनुरोध संबंधी पुलिस की याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गईं है। पुलिस ने नौ मईं को सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले के सिलसिले में जेल में बंद कुरैशी को 30 दिन के लिए हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया है। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (67) को बुधवार को अदियाला जेल से रिहाईं के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस दौरान पुलिस ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया।