स्कॉटलैंड की सर्वोच्च सिविल अदालत ने व्यवस्था दी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा संसद को निलंबित किया जाना गैर-कानूनी है। न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने विभिन्न दलों के राजनेताओं के पक्ष में यह व्यवस्था दी है। इन राजनेताओं ने प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती दी थी।
न्यायालय ने पिछले सप्ताह दिए गए अपने उस फैसले को बदल दिया जिसमें कहा गया था कि बोरिस जॉनसन ने कानून नहीं तोड़ा है। लेकिन इस फैसले का मंगलवार से शुरू हुए संसद के निलंबन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।