GMCH STORIES

स्कूल के परिसर में और उसके आसपास के इलाकों में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

( Read 11080 Times)

14 Jun 19
Share |
Print This Page
स्कूल के परिसर में और उसके आसपास के इलाकों में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा कि स्कूली बच्चों के बीच सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत स्कूल के परिसर में और उसके आसपास के इलाकों में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है।उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि एफएसएसएआई ने स्कूलों में सुरक्षित, पूर्ण और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता पर एक मसौदा विनियमन तैयार किया है जिसे स्वास्य मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अग्रवाल ने स्कूल हेल्थकेयर पर हुए एसोचैम के एक सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने स्कूल परिसर और उसके 50 मीटर के दायरे में गैर स्वास्थकारी खाद्य पदार्थो के विज्ञापनों और प्रचार पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव किया है।’मार्च 2015 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूल के बच्चों के लिए स्वस्थकर भोजन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य नियामक को नियमों को बनाने का निर्देश दिया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा, ‘‘लगभग तीन साल पहले, उच्च न्यायालय ने हमें स्कूली बच्चों के लिए स्वास्यकर आहार पर नियमन लाने के लिए कहा था। हम उस नियमन को एक साथ रखने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई कानून बनाना है, तो उसे लागू भी करना होगा।’मसौदा विनियमन में से कुछ मापदंडों के आधार पर स्वस्थ आहार को परिभाषित किया है। 


Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like