रोहिंग्या देश के लिए खतरा
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19 Sep 17
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नई दिल्ली केंद्र ने रो¨हग्या शरणार्थियों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि अवैध रूप से घुस आए इन शरणार्थियों से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इन्हें किसी भी सूरत में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
इन लोगों को हर हाल में देश छोड़कर जाना होगा। रो¨हग्याओं को भारत से निकाल बाहर करने के सरकार के फैसले को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग में पंजीकृत दो रो¨हग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमउल्ला और मोहम्मद शाकिर ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायलय में अपील दायर की है। सरकार ने इस अपील पर सुनवायी के तहत ही आज न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दायर किया।
केंद्र ने न्यायालय से इस मसले के संदर्भ में भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा है कि अवैध रो¨हग्या शरणार्थियों को नागरिकों के तरह के अधिकार कानूनी तरीके से यूं भी नहीं दिए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने केंद्र का पक्ष जानने के बाद मामले की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर तय करते हुए कहा कि न्यायालय कानून के अनुरूप काम करेगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं फली एस नरीमन और कपिल सिब्बल को सरकार के हलफनामे के आधार पर ही अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। केंद्र ने न्यायालय से रो¨हग्या मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का अनुरोध किया है।भारत में कहां-कहां रोहिंग्या मुसलमानम्यांमार से भारत में घुसे रोहिंग्या मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद जम्मू में है। इसके अलावा ये हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी हैं।
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