नईं दिल्ली। तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने में असमर्थता जताए जाने के संबंध में कर्नाटक विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने राज्य को अगले तीन दिन में कावेरी से 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आज निर्देश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर गतिरोध के राजनीतिक समाधान का सुझाव दिया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा, हम कर्नाटक राज्य को कल से यानी 28 सितंबर से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश देते हैं। हम आश्वस्त हैं कि जब हम मामले पर 30 सितंबर को विचार करेंगे, उस समय तक कर्नाटक बिना किसी बाधा के या किसी अन्य रूख के आदेश का पालन करेगा।
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