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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया

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31 May 16
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उदयपुर / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर द्वारा मंगलवार को जी.बी.एच. मेमोरियल कैंसर हॉस्पीटल, ट्रांसपोर्ट नगर में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के पूर्णकालिक सचिव लोकेश कुमार शर्मा ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की जानकारी दी । कार्यक्रम में उपस्थित डॉ. गरिमा और पी.के. जैन ने भी विचार व्यक्त किये।

शर्मा ने बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा एक्ट) के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध किया गया है तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद का विक्रय करना अपराध बनाया है। किसी शैक्षिक संस्था के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद का विक्रय भी प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के अनुसार तंबाकू उत्पाद के पैकेज या लेबल पर खोपड़ी व हड्डियों के क्रॉस की तस्वीर का चित्रण करते हुए वैधानिक चेतावनी दिया जाना आवश्यक है। अन्त में शर्मा द्वारा कार्यक्रम के उपस्थित जनसमुदाय को धूम्रपान नहीं करने और इसे रोकने की शपथ दिलाई।
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