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तीन तलाक पर कानून की कोई जरूरत नहीं : रविशंकर

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23 Aug 17
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नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को एक बार में तीन तलाक पर किसी नए कानून की जरूरत को खारिज करते हुए संकेत दिया कि घरेलू हिंसा से निपटने वाले कानून समेत मौजूदा कानून इसके लिए पर्याप्त हैं।कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘सरकार इस मुद्दे पर संरचनात्मक एवं व्यवस्थित तरीके से विचार करेगी। प्रथम दृष्टया इस फैसले को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि (पांच सदस्यीय पीठ में) बहुमत ने इसे असंवैधानिक और अवैध बताया है।’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले को उन लोगों के लिए बड़ी जीत करार दिया जिनका मानना है कि पर्सनल कानून प्रगतिशील होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि फैसला अब देश का कानून है। जेटली ने यह भी कहा कि इस्लामी दुनिया के कई हिस्सों में तीन तलाक की प्रथा को खारिज कर दिया गया है।सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर कोई पति एक बार में तीन तलाक बोलता है, तो अब विवाह समाप्त नहीं होगा।
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