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बाल विवाह के दुष्परिणाम व मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी

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18 Oct 16
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जैसलमेर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लॉन की कि्रयान्विती के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज अमर शहीद सागरमलगोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैसलमेर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ.महेन्द्र कुमार गोयल द्वारा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री पूनमाराम, व्याख्याता श्री बूटाराम गेंवा, श्री तुलसाराम सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे। शिविर को सम्बोधित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ महेन्द्र कुमार गोयल ने मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चलाते समय वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होने पर ही वाहन चलाया जाना चाहिए तथा सडक पर चलने से पूर्व प्रत्येक वाहन का रजिस्ट्रेशन होना, बीमित होना तथा वाहन का पथ कर भरा हुआ होना चाहिए। बिना वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। शिविर में उन्होनें बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बाल विवाह नहीं करने व अपने आसपास के क्षेत्र में बालविवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर निकटतम पुलिस थाने या प्रशासन को जानकारी देकर उसको रोकने में अपना सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त शिविर में नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाकर विद्यार्थियों में विधिक चेतना का संचार किया गया। शिविर में कानूनी जानकारी संबंधित पेम्पलेट्स का वितरण भी किया गया।
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