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राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितम्बर को, विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए महत्त्वपूर्ण निर्देश

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10 Aug 17
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बाँसवाड़ा / राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा द्वारा 9 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिसमें जिले के सभी न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों एवं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।
इस सिलसिले में बुधवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बैंकों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर निस्तारण करने के संबंध में बुधवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी व अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश श्री मोहम्मद आरीफ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। श्री आरीफ ने लंबित प्रकरणों के संबंध में नियत समय पर नोेटिसों की तामिल की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए व संबंधित विभागों से सुझाव प्राप्त किए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव श्रीमती कुसुम सूत्रकार ने 9 सितम्बर 2017 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में समस्त उपस्थित अधिकारियों को जानकारी प्रदान की एवं अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते से मामला निपटने पर कोई अपील नहीं होती अर्थात मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है जिससे मुकदमा लड़ने में होने वाले समय, श्रम व धन की बचत होती है।
बैठक में सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)कमलेश शर्मा, जलदाय विभाग के महेश रावल, यूनियन बैंक के एम.एम. सिंह, बीएसएनएल के दिनेश पण्ड्या, बड़ौदा बैंक के चिराग सोनी, एसबीआई के राजीव शर्मा, बीआरकेजीबी के रवि आमेटा तथा पंजाब बैंक के अभिजीत आदि मौजूद थे।
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