उपभोक्ता मंच ने दिलवाए 5 हजार रुपए
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21 Jun 18
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अजमेर | जिला उपभोक्ता मंच ने एक मामले में जयपुर रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। फर्म ने एक ग्राहक को बेचे गए फास्ट फूड के पैकेट पर अंकित एमआरपी से 10 पैसे ज्यादा वसूल कर लिए थे। मंच ने फर्म काे आदेश दिया है कि पीड़ित उपभोक्ता को बतौर क्षतिपूर्ति व वाद व्यय पांच हजार रुपए चुकाए जाएं। इसके अलावा पांच सौ रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
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