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श्रमिकों को कार्यमुक्त नहीं करने व मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश

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31 Mar 20
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श्रमिकों को कार्यमुक्त नहीं करने व मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश


उदयपुर, जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने जिले में लॉकडाउन की अवधि में श्रमिक व कार्मिकों  के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।  
कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश दिए है कि कोई नियोक्ता इण्डस्ट्री, दुकान या वाणिज्यिक संस्थान लॉकडाउन की अवधि में किसी भी श्रमिक को नियोजन से कार्यमुक्त नहीं करें, सभी नियोक्ता उनके यहाँ नियोजित श्रमिकों को नियत तिथि को लॉकडाऊन की सम्पूर्ण अवधि का बिना किसी कटौती के पारिश्रमिक-वेतन का भुगतान करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम के सक्षम प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
अनुपालना के लिए कमेटी व नियंत्रण कक्ष गठित:
कलक्टर ने इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी एवं नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 0294-2413729 है। गठित कमेटी में आरएसएमएमएल की वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. तरू सुराणा, जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक श्रीमती अरूणा शर्मा व संयुक्त श्रम आयुक्त पी.पी.शर्मा को इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में नज़र रखने और इस व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।  
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प्रवासी राजस्थानियों के लिए बारहठ नोडल अधिकारी नियुक्त
जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के संबंध में कार्यवाही के लिए मोहनलाल सुखाडि़या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हिम्मतंिसह बारहठ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलक्टर ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नोडन अधिकारी बारहठ को निर्देश दिए है कि वे प्रवासी राजस्थानियों के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाईजरी के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित करेंगे। बारहठ के मोबाइल नंबर 9414521958 है।
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विस्थापित श्रमिकों को रोकने व समन्वय के लिए प्रभारी नियुक्त
जिला कलक्टर ने उदयपुर जिले में सीमा पार से आने वाले विस्थापित श्रमिकों को रोकने के लिए पुलिस से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रभारी व सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं।
कलक्टर ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमर चौधरी (7409812252) तथा इनके सहयोग हेतु उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीपसिंह सांगावत (8290911111) को तत्काल प्रभाव से तहसील खेरवाड़ा की डूंगरपुर जिले से लगती हुई सीमा एवं गुजरात की सीमा पर लगाते हुये निर्देशित किया है कि सीमा पार से आने वाले विस्थापित श्रमिकों को रोकने हेतु पुलिस से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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कोरोना संक्रमण को देखते हुए दवाईयों की होम डिलीवरी शुरू
उदयपुरकोरोना महामारी के संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी के निर्देशानुसार उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड उदयपुर द्वारा लॉकडाउन अवधि में आमजन की सुविधार्थ दवाईयों की होम डिलीवरी प्रारम्भ की गई है।
भण्डार के महाप्रबन्धक राजकुमार खांडिया ने बताया कि दवाईयों की होम डिलीवरी के लिए व्हाट्सअप नम्बर 9414164401, 9414157956 तथा 9828466975 पर डॉक्टर द्वारा लिखी दवाई की पंर्ची व घर का पता देने पर संबंधित क्षेत्र के दवा विक्रेता द्वारा घर पर दवाइयां दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दवाईयों की होम डिलीवरी 700 रुपये से कम मूल्य पर नहीं की जाएगी।
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पेंशनर्स को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने नियमों में दी छूट
उदयपुर, राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन के चलते राज्य पेंशनर्स को सुलभ व त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान की है।
उदयपुर ग्रामीण की कोषाधिकारी दर्शना गुप्ता ने बताया कि मेडिकल डायरी में वित्तीय सीमा राशि वृद्धि के लिए आवेदन पत्र में पीपीओ नंबर, अंतिम व्यय राशि एवं मोबाइल नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन ई-मेल पर प्रेषित ताकि जिससे उन्हें सीमा वृद्धि की सूचना ई-मेल या मोबाइल पर दी जा सके। पुरानी मेडिकल डायरी भर जाने पर नई मेडिकल डायरी के लिए आवेदन भी कोषालय उदयपुर ग्रामीण की ई-मेल पर करना होगा। कोषालय का ईमेल पता ‘टीओरुरल डेश यूडीए डेश आरजे एटदीरेट एनआईसी डॉट इन’ है।
उन्होंने बताया कि जो पेंशनर्स रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी, केंसर व रेनल डिजीज से पीडि़त है वे अधिकृत मेडिकल चिकित्सक से ओपीडी में मेडिकल डायरी में प्रेसक्राईब की गई दवाइयां बिना सरकारी दवाघर की एनएसी के निजी लाइसेंस मेडिकल स्टोर से लोकडाउन अवधि में (31 मई तक जरूरत की) दवाइयां ले सकते हैं।
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सहायता का सिलसिला जारी फ्लेट ऑनर्स ने दी राशन सामग्री
उदयपुर, शहर के न्यू केशव नगर स्थित शुभ लाभ सोसायटी सभी फ्लेट ऑनर्स ने मंगलवार को कोरोना महामारी के दौरान जरुरतमंदों के लिए आवश्यक राशन सामग्री सुखेर थाना अधिकारी को प्रदान की। सोसायटी अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि इस राशन सामग्री में 200 किलोग्राम आटा, 63 किग्रा चावल, 25 किग्रा दाल, 22 लीटर तेल, 12 किग्रा मसाला, 170 बिस्किट पैकेट, 75 साबुन, 55 किग्रा आलू, 7 किग्रा नमक, 4 किग्रा शक्कर व 1 किग्रा चायपत्ती आदि शामिल है।
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श्री दिगम्बर जैन दसा नरसिंहपुरा संस्थान द्वारा एक लाख रुपये का सहयोग
उदयपुर,विश्वव्यापी महामारी कोरोना से उत्पन्न भयावह स्थिति से निपटने के विभिन्न समाजसेवियों-भामाशाहों द्वारा नियमित सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री दिगम्बर जैन दसा नरसिंहपुरा समाज संस्थान, उदयपुर द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपये का योगदान दिया है। समाज के दानवीरों द्वारा एक लाख रुपये का चेक अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओ.पी. बुनकर को भेंट किया गया। इस अवसर परं समाज अध्यक्ष सुमति प्रकाश वालावत, शीतल डुंगरिया, अशोक कलावत, हेमन्त वागावत आदि मौजूद थे।
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क्यूरेनटाईन शिविरों में सुविधाएं उपलब्ध कराने कलक्टर के निर्देश
उदयपुर,जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने कोरोना से बचाव व रोकथाम को लेकर जिले में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित होने वाले क्यूरेनटाइन शिविरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि जहां-जहां क्यूरेनटाइन कैम्प स्थपित किए गए है उनमें निवास करने वाले लोागों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अस्थाई आवास, स्वच्छ पेयजल, भोजन, कपडे, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ भी सभी स्थानों पर स्वास्थ्य की जांच की जाकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए।
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पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय का समय  परिवर्तित
उदयपुर,शहर के पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय के बहिरंग विभाग (ओपीडी) में रोगियों को देखने का समय 1 अप्रेल से परिवर्तित होगा। चिकित्सालय अधीक्षक ने बताया कि 1 अप्रेल से 30 सितंबर 2020 तक चिकित्सालय का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक तथा रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा।
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