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अधिसूचना लागू, पहले दिन एक भी नामांकन नहीं

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31 Oct 23
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अधिसूचना लागू, पहले दिन एक भी नामांकन नहीं

उदयपुर । विधानसभा आम चुनाव-2023 की अधिसूचना सोमवार से लागू हुई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। हालांकि उदयपुर जिले की आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले दिन एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि अधिसूचना लागू होने के साथ ही आगामी 6 नवम्बर तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से नाम निर्देशन पत्र की प्रति प्राप्त कर पूर्ण रूप से भर कर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकेंगे। सुविधा पोर्टल से भी नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन दर्ज कराकर उसकी हार्डकॉपी रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है। रविवारीय अवकाश के दिन नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ध्यान रखने योग्य बातें
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों को कई बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें प्रमुख रूप से अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने हैं। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 लोगों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। नाम निर्देशन पत्र (फॉर्म-2ख) व शपथ पत्र (फॉर्म-26) पूर्ण भरा हुआ प्रस्तुत करना है। इसमें कोई कॉलम रिक्त नहीं रखना है। शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना चाहिए। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 हजार रूपए तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 5000 रूपए अमानत राशि जमा कराकर उसकी रसीद संलग्न करनी होगी। अमानत राशि सिर्फ नकद में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी खजाने में चालान के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। चेक, डीडी अथवा किसी भी प्रकार का डिजिटल लेन-देन स्वीकार्य नहीं है। आवदेक को अपने दो पासपोर्ट साइज और दो टिकट साइज फोटो संलग्न करने होंगे। फोटो सादे कपड़ों में होने चाहिए, टोपी पहना हुआ अथवा काला चश्मा लगा फोटो वैध नहीं होगा। अभ्यर्थी को नामांकन में 10 प्रस्थापकों का विवरण मय हस्ताक्षर देना होगा। उक्त प्रस्थापक संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी को न्यूनतम एक दिन पूर्व खुलवाए गए बैंक खाते की पासबुक की प्रति भी संलग्न करनी होगी। खाता अभ्यर्थी का अथवा अभ्यर्थी एवं नियुक्त अभिकर्ता का संयुक्त हो सकता है।


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