उदयपुर, उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.उदयपुर की 64वीं एवं 65वीं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की वार्षिक साधारण सभा बुधवार को बैक प्रशासक एवं जिला कलक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई।
कलक्टर ने कृषक हित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप उन्हें हरसंभव सुविधाएं, ऋण अनुदान एवं आवश्यक सहायता प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशाओं के अनुरूप किसानों के हित में लागू की गई योजनाओं का लाभ दिलावें, इससे कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा और कृषकों की स्थिति में व्यापक सुधार हो पाएगा।
इन विषयों पर हुई चर्चा:
उन्होंने बैक की वर्ष 2018-19 व 2019-20 की वित्तीय स्थिति, सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं यथा राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2019, नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन, गोदाम विहिन समितियों में गोदाम निर्माण, पैक्स/लेम्पस् द्वारा गौण मण्डी के रूप में कार्य किये जाने, पैक्स/लेम्पस् स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र की स्थापना, कृषक कल्याण कृषि उपज रहन ऋण योजना, कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना एवं कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात एवं कृषि निर्यात संवर्धन इकाईयों के संबध में चर्चा करते हुए कृषक हित की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए कृषक वर्ग को लाभान्वित करने की बात कही।
ये लोग जुड़े:
सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार डॉ. अश्विनी वशिष्ठ, सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार के महाप्रबन्धक आशुतोष भट्ट, विजेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, जिला पर्यटन सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रमोद सामर, हरिसिंह झाला, महेन्द्र औदिच्य, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की अध्यक्ष डॉॅ, गीता पटेल सहित उदयपुर राजसमन्द एवं प्रतापगढ़ जिले की धरियावद तहसील क्षेत्र की सदस्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष कार्यक्रम से जुड़े रहे।
बैंक के प्रबन्ध निदेशक आलोक चौधरी ने गत आमसभा की कार्यवाही की पुष्टि, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अनुमोदित एवं अंकेक्षित सन्तुलन चित्र एवं लाभ-हानि खातें की पुष्टि, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के ऑडिट प्रतिवेदन में अंकित आक्षेपों की अनुवर्ती कार्यवाही का अनुमोदन, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के स्वीकृत बजट के विरूद्ध हुये व्ययों की पुष्टि तथा वर्ष 2020-21 के स्वीकृत बजट के विरूद्ध दिनांक 31.01.2021 तक हुये व्ययों का अनुमोदन एवं वर्ष 2021-22 के लिये बजट की स्वीकृति, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की स्वीकृत विकासोन्मुखी कार्ययोजना के विरुद्ध उपलब्धियों की जानकारी, वर्ष 2020-21 की स्वीकृत कार्ययोजना की पुष्टि एवं वर्ष 2019-20 के लिये बैक की अधिकतम बोरोइंग सीमा 850 करोड रुपये व वर्ष 2020-21 के लिए 900 करोड रुपये का रजिस्ट्रार द्वारा किये गये निर्धारण की पुष्टि एवं बैंक के वर्ष 2019-20 के वैधानिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बैंक में कार्मिकों की भर्ती करने, बैक की लाभदायकता बढ़ाने, राजसमन्द जिले में सहकारी बैक की स्थापना करने, नियमानुसार बैक की नई शाखायें खोलने, सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के संबध में बैंक स्तर से उचित कार्यवाही करने की मांग की गई। अंत में डॉ, वशिष्ठ ने आभार जताया।