जैसलमेर । भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं राज्य निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देषानुसार 25 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) आशीष गुप्ता ने बताया कि जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर व पोकरण विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) पोकरण द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशो की पालना में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर, सोमवार को जारी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत करने के प्रथम दिवस सोमवार, 30 अक्टूबर को रिर्टनिंग अधिकारी (एसडीएम) विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर-132 जगदीश आशिया के समक्ष एक भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नही हुआ है। इसी प्रकार रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) विधानसभा क्षेत्र पोकरण-133 गोपाल परिहार के समक्ष एक भी नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवम्बर रहेगी। उक्त अवधि के दौरान 5 नवबंर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवम्बर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवम्बर है, अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी के लिए 9 नवंबर को अपराहन 3 बजे के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जिले में 25 नवम्बर को पूर्वाहन 7 बजे से सांय 6़ बजे के बीच मतदान होगा। मतगणना 3 दिसम्बर को होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने संबंधित आरओ को निर्देश दिए कि वे भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें।
उन्होंने अभ्यर्थियों से आवहान किया कि वे नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आवें। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।