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रिजर्व बैंक ने निगरानी संबंधित जानकारी देने के लिए अनुपालन को सरल बनाया

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28 Feb 24
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रिजर्व बैंक ने निगरानी संबंधित जानकारी देने के लिए अनुपालन को सरल बनाया

भारतीय रिजर्व बैंक  ने मंगलवार को बैंकों और गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निगरानी से जुड़ी जानकारी को लेकर नियमों के अनुपालन को सुगम बनाया है। इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों  के लिए निगरानी से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करने से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्देशों को एक जगह करते हुए एक एकल दस्तावेज जारी किया गया है। आरबीआईं ने बयान में कहा कि मास्टर दिशानिर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (निरीक्षण संबंधित जानकारी दाखिल करना) दिशानिर्देश - 2024 जानकारी देने के उद्देश्य को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है और उनके जमा करने की समयसीमा में सामंजस्य स्थापित करता है। निगरानी के दायरे में आने वाली सभी इकाइयों..वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एक्जिम बैंक (भारतीय निर्यांत आयात बैंक) नाबार्ड, एनएचबी (राष्ट्रीय आवास बैंक), सिडबी, एनएबीएफआईंडी (नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट) और एनबीएफसी - को केंद्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न निर्देशों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं के अनुसार रिजर्व बैंक के पास निगरानी से संबंधित सूचनाएं या रिटर्न जमा करना आवश्यक है।


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