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निर्वाचन आयोग के निर्देशो की पालना न करने पर प्रिंटिंग प्रेस को नोटिस

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17 Apr 19
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निर्वाचन आयोग के निर्देशो की पालना न करने पर प्रिंटिंग प्रेस को नोटिस

उदयपुर / लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पोस्टर व पेम्पलेट मुद्रण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना नहीं करने पर शहर के लक्की आॅफसेट प्रिंटिंग प्रेस को सहायक रिटर्निंग अधिकारी उदयपुर शहर की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टर व पेम्पलेट मुद्रण करते समय आचार संहिता की पालना करने के साथ ही मुद्रक की ओर से प्रकाशन से सूचना प्राप्त कर प्रारूप ‘क‘ एवं ‘ख‘ में मुद्रण के तीन दिन में जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। किन्तु लक्की आॅफसेट ने यह प्रारूप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि नोटिस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि मतदाता जागरण मंच की ओर से इन पेम्पलेट का प्रकाशन लक्की आॅफसेट से करवाया गया है। जिनमें सेना के चित्र एवं अन्य कई ऐसे तथ्य प्रकाशित किए गए है जो आचार संहिता के नियमों के अनुरूप नहीं है।


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