GMCH STORIES

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा की अवधि 29 मई तक बढ़ाई

( Read 7484 Times)

22 May 20
Share |
Print This Page
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा की अवधि 29 मई तक बढ़ाई



उदयपुर,जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर उदयपुर नगरनिगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 8 मई को लगाई दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी निषेधाज्ञा की अवधि को संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से 29 मई तक बढ़ाई है।  
आदेश में बताया गया है कि गुरुवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक में निषेधाज्ञा संबंधित आदेश की समीक्षा के उपरान्त कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा की अवधि 29 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
आदेशानुसार उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांजी का हाटा व मीना पाड़ा क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों के अधिक संख्या में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से पुलिस थाना घंटाघर अंतर्गत संपूर्ण थाना क्षेत्र, पुलिस थाना धानमण्डी अंतर्गत सम्पूर्ण थाना क्षेत्र व पुलिस थाना सूरजपोल अंतर्गत मुखर्जी चौक, खेरादीवाड़ा, नायक वाड़ी, नाइयों की तलाई, कालाजी-गोराजी, रंगनिवास, भटियानी चौहट्टा, अस्थल मंदिर, अमल का काटा, ब्रह्मपुरी, झीणीरेत, नाड़ाखाड़ा, कुमावतपुरा, सूरजपोल, कुम्हारवाड़ा, खांजीपीर, किशनपोल, पटेल सर्कल, रेगर कॉलोनी, उदियापोल, अग्रसेन नगर, शिवाजी नगर, सर्वऋतु विलास, कैलाश कॉलोनी, बीड़ा, गोसिया कॉलोनी, माछला मगरा, स्वराज नगर आदि संबंधित क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा अवधि 29 मई तक बढ़ाई है।
कलक्टर ने बताया कि यह आदेश 22 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 29 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में पूर्व में निर्धारित सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे।


Source :
This Article/News is also avaliable in following categories : Udaipur News
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like