भीलवाड़ा / जिले में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से बचाने को लेकर जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही निषेधाज्ञा के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा मंे निषेधाज्ञा लागू है। लेकिन राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाईजरी तथा प्रोटोकाॅल की पालना किये जाने की शर्त पर आंशिक छूट प्रदान करते हुए अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 की अनुशंषा पर ट्रांसफार्मरों की रिपेरिंग एवं मेन्टेनेन्स के कार्य करने के लिए तीन व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति प्रदान की है।
जारी आदेश के अनुसार जिला मजिस्टेªट श्री राजेन्द्र भट्ट ने विनोद गग्गड, निदेशक मैसर्स समूराई इण्डस्ट्रीज मण्डपम भीलवाडा, रजनी कांत पटेल ट्रांसफार्मर मेकेनिक एवं विनय पाण्डे ट्रांसफार्मर को अनुमति दी गई है।