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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कमेटियों की बैठक

सामाजिक न्याय से जुड़े प्रकरणों का संवेदनशीलता से समय पर हो निस्तारणः एडीएम सिटी

मुख्य बिंदु
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं - अनु.
  • जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम, नवजीवन योजना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत् गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर के निर्देशन एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) राजीव द्विवेदी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट मिनी सभागार में हुई।
  • सदस्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने सभी सदस्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए योजनावार प्रगति एवं कार्ययोजना प्रस्तुत की।
  • एडीएम सिटी श्री द्विवेदी ने कहा कि सामाजिक न्याय की योजनाएं सीधे तौर पर आमजन एवं जरूरतमंद तबके से जुड़ी हैं, ऐसे में संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वह पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए समय पर उनके प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाएं।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कमेटियों की बैठक

उदयपुर, 12 जून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं - अनु. जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम, नवजीवन योजना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत् गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर के निर्देशन एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) राजीव द्विवेदी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट मिनी सभागार में हुई।

सदस्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने सभी सदस्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए योजनावार प्रगति एवं कार्ययोजना प्रस्तुत की।

एडीएम सिटी श्री द्विवेदी ने कहा कि सामाजिक न्याय की योजनाएं सीधे तौर पर आमजन एवं जरूरतमंद तबके से जुड़ी हैं, ऐसे में संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वह पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए समय पर उनके प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाएं।

उन्होंने निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् थाना स्तर पर पेंडिंग प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण सुनिश्चित करें।

थानाधिकारी आवश्यक पूर्तियां कर पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर अग्रेषित करें ताकि पीड़ित पक्ष को समय पर राहत मिल सके।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत् गठित समिति की समीक्षा करते हुए पुलिस को ऐसे मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने, महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र के माध्यम से विधिवत काउन्सलिंग के द्वारा प्रकरणों को कम करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत् उन्होंने उपखण्ड स्तर पर गठित अधिकरण समय पर प्रकरणों का निस्तारण करें एवं सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में नवजीवन योजना की समीक्षा करते हुएयोजना में चिन्हित परिवारों के लिये जो-जो प्रावधान किये गये हैं, उनका व्यापक प्रचार प्रसार करके पात्रजनों को लाभान्वित करने, शिक्षा विभाग को योजना के पात्र छात्र-छात्राओं की सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में एएसपी लखमनराय राठौड़, उपाधीक्षक अब्दुल रहमान सहित सबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।