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शहर के कोराना प्रभावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा

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19 Apr 21
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शहर के कोराना प्रभावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा

उदयपुर,  कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती गति को देखते हुए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देश पर सोमवार को शहर के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। यह निषेधाज्ञा पुलिस थाना प्रतापनगर अंतर्गत गणेशनगर पायड़ा क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से लगाई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट (शहर) अशोक कुमार ने बताया कि प्रतापनगर थानान्तर्गत प्रताप चौक उपाध्याय जी के मकान के चारों तरफ वाली गली क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लगाई गई है। यह निषेधाज्ञा  19 अप्रेल से लागू होकर 2 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
 उन्होंने बताया कि आदेशानुसार प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं सभी प्रकार के आयोजन, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों तथा आपूर्ति सेवा से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।


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