पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गईं है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि प्राथमिकी दुर्गापुर अदालत में एक वकील और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराईं गईं शिकायतों के आधार पर दर्ज की गईं है।