GMCH STORIES

एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका खारिज

( Read 4138 Times)

03 Feb 23
Share |
Print This Page

एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया‚ जिसमें उम्मीदवारों के एकसाथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने कहा‚ यह ‘विधायी नीति' का विषय है। प्रधान न्यायाधीश ड़ीवाई चंद्रचूड़़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा‚ उम्मीदवार कई कारणों से अलग–अलग सीट से चुनाव लड़़ सकते हैं। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल थे। पीठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा ३३(७) एक व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से किसी एक आम चुनाव या कई उपचुनावों में या द्विवार्षिक चुनाव लड़़ने की अनुमति देता है। पीठ ने कहा‚ उम्मीदवारों को एक से अधिक सीट से चुनाव लड़़ने की अनुमति देना विधायी नीति का विषय है क्योंकि इस तरह का एक विकल्प देकर देश में राजनीतिक लोकतंत्र को आगे बढाना आखिरकार संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि यदि कोई प्रत्याशी दो सीट से चुनाव लड़़ता है और दोनों पर उसकी जीत हो जाती है‚ तो उसे एक सीट छोड़़नी होती है जिसके बाद उपचुनाव कराना जरूरी होता है और राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़़ता है। 


Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like