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सात साल पुराने मामले में  स्मैक तस्करी के आरोपीयो को पांच पांच वर्ष की सजा और 50,000/- जुर्माना।

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24 Jun 25
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के डी अब्बासी 

कोटा- विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल जाट ने स्मैक तस्करी के आरोपीयो को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 23 मई 2018 को थाना अनन्तपुरा कोटा शहर ने नाकाबंदी के दौरान दो शख़्सो को मय वाहन कार स्विफ्ट गाड़ी नंबर आरजे 02 सीए 5578 के डिटेन किया।शख्सो से उनका नाम पता पूछा तो फ्रंट सीट पर बैठे हुए शख्स ने अपना नाम अब्दुल मलिक पुत्र छोटे खा निवासी मिर्जापुर थाना इकलेरा जिला झालावाड़ का होना बताया तथा कार चालक ने अपना नाम अब्दुल वाजिद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी टंकी के पास थाना मंडाना कोटा ग्रामीण का होना बताया।शख्सो की तलाशी ली तो उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की।स्मैक का शुद्ध वजन 100 ग्राम हुआ।जिसको ज़ब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त अब्दुल मलिक के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं अभियुक्त अब्दुल वाजिद के विरुद्ध धारा 8/21,8/25 एनडीपीएस एक्ट और अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ कालू के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 12 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 51 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों अभियुक्तो अब्दुल मलिक और अब्दुल वाजिद को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।जबकि सह अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ कालू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


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