जैसलमेर। ज़िला कलक्टर प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर सभी स्कूली बच्चों के सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जैसलमेर जिले के कक्षा 12वीं तक के समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों, आंगनबाडी पाठशाला, प्ले स्कूल शिक्षण संस्थान, सीबीएसई विद्यालयों एवं मदरसों के विद्यार्थियों का 8 मई से आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया है। साथ ही आदेशानुसार 8 मई से होने वाली गृह/समान परीक्षा को भी आगामी आदेश तक स्थगित किया है।
आदेशानुसार समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान इस आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही आदेश के तहत समस्त संस्था प्रधान व कार्मिक विद्यालय समय अनुसार विद्यालयों में अपनी उपस्थित देना सुनिश्चित करेगें।