जैसलमेर । परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 01 अप्रेल से प्रदेश में ईडीएल एवं ईआरसी की व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे आवेदक जिन्होंने 31 मार्च 2024 या इससे पूर्व फीस जमा कर ड्राईविंग टेस्ट के लिए अपाईन्टमेंट स्लॉट अप्रेल माह में शैड्यूल किया है, उन आवेदनकर्ता द्वारा स्मार्ट कार्ड फीस का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार वाहन से संबंधित स्वामित्व हस्तानान्तरण एवं अन्य कार्यो के लिए जिन आवेदकों ने 31 मार्च या इससे पूर्व फीस का भुगतान कर दिया है तथा ट्रांजेक्शन अप्रेल माह में ऐप्रूव हुआ है।
जिला परिवहन अधिकारी नीतिन कुमार बोहरा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 30 अप्रेल, 2024 तक आवेदन करने पर स्मार्ट कार्ड फीस रिफण्ड के लिए प्रकरण मुख्यालय भिजवाए जाएगें। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात रिफण्ड के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगें।