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अल्पसंख्यक वर्ग से व्यावसायिक, शिक्षा ऋण एवं लघु ऋण के आवेदन आंमत्रित

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21 Jul 21
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अल्पसंख्यक वर्ग से व्यावसायिक, शिक्षा ऋण एवं लघु ऋण के आवेदन आंमत्रित

जैसलमेर, राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वंय के व्यवसाय व शिक्षा के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति (18 से 54 वर्ष व्यावसायिक ऋण के लिए एवं 16 से 32 वर्ष शिक्षा ऋण के लिए), व्यावसायिक (कृषि एवं पशुपालन के अलावा ) शिक्षा ऋण एवं लघु ऋण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। आईटीआई, महिला एवं बीपीएल वर्ग के आवेदको को प्राथमिकता दी जाएगी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैमन्त सैनी ने बताया कि 25 हजार से अधिक के स्थाई विनियोजन के लिए क्रय की गई सपंति का भुगतान संबंधित विक्रेता को किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिन्होने ऋण ले रखा है उनके परिवार से किसी अन्य सदस्य को ऋण नही दिया जायेगा। स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा। दूसरी किश्त की मांग के साथ पहली किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा।

उन्होंने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से फॉर्म चयन के लिए राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजे जायेगें। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को व्यावसायिक ऋण के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय प्रमाण पत्र/बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि इसमें पात्र व्यक्तियों को व्यावसायिक ऋण, शिक्षा ऋण, लघु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्यालय समय में जमा कराये जा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय जैसलमेर से जानकारी प्राप्त कर सकते है।


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