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जैसलमेर - जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू 30 अप्रेल तक सांय 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक

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16 Apr 21
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जैसलमेर - जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू 30 अप्रेल तक सांय 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक

जैसलमेर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत जिले में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोडने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों को कड़ाई से पालना कराने के आदेश जारी किए हैं।

        जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार शुक्रवार, 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक पूरे जिले में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा। 

       आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर गु्रप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी।

जिले में नई गाइडलाइन्स के तहत निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैं।

       जारी आदेश के अनुसार जिले में 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

       इसी प्रकार समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री’’ की सख्ती से पालना की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संबंधित उपखण्ड अधिकारी के मांगने पर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी।

       आदेश के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी तथा इसमें कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए। 

       इसी के साथ ही धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।

       जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक रहेगी। समस्त प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह जुलूस, त्योहारों, मेलों की अनुमति नहीं होगी।

 इसके साथ ही सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, एवं समान स्थान बंद रखे जाएंगे। साथ ही स्विमिंग पूल एवं जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें बैठक व्यवस्था को अलटरनेट (एक छोडकर एक) के रूप में बैठाया जाएगा। इनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जावेगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।

       आदेश के अनुसार फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। 

       इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी। ऑटो रिक्शा में केवल चालक व दो सवारी हो सकेंगी, टैक्सी (चौहपहिया) चालक एवं कुल क्षमता का 50 प्रतिशत। इसी प्रकार बस में भी यात्रियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत तक ही यात्राी बैठाए जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खडे होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराई जाए।

       जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और 72 घण्टे के अन्दर कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई यात्री 72 घण्टे के अन्दर कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है उसे गन्तव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।

       इसी प्रकार 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे। कार्यालयों में कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जाए। कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।

       आदेश के अनुसार इस दौरान समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की कार्यवाही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत अक्षरशः पालना कराना सुनिश्चित करेंगे। सीबीएससी एवं आरबीएससी की दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों को स्थगित किया गया है। अतरू मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

       इसी प्रकार जारी गाईडलाईन के अनुसार गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

       आदेश के अनुसार दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी एवं नो मास्क-नो सर्विस का दृश्य स्थल पर बोर्ड लगाया जाएगा वहीं मास्क नहीं पहनने वाले ग्राहक को सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंस की पालना की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर दुकान को 72 घण्टे के लिए सील कर दिया जाएगा। दुकानदार स्वयं मास्क पहने हुए रहेगा।

       आदेश के अनुसार सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, वहीं सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना निषिध है और जुर्मानें से दण्डनीय है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिध है और जुर्माने से दण्डनीय है।     

       जारी आदेश के अनुसार कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को गाईडलाइन की प्रति भेजकर आदेशित किया की वे इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाएंगे।


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