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लखा गांव में भंवरसिंह राजपुरोहित की ढांणी का 100 मीटर परिक्षेत्र प्रतिषिद्ध घोषित

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12 Aug 20
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लखा गांव में भंवरसिंह राजपुरोहित की ढांणी का 100 मीटर परिक्षेत्र प्रतिषिद्ध घोषित

जैसलमेर / फतेहगढ़ के उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर लखा गांव के उत्तरी-पूर्वी दिशा में ग्राम बालासर की सरहद पर स्थिति भंवरसिंह राजपुरोहित की ढाणी के 100 मीटर परिधि क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र के समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार के गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना उपखण्ड अधिकारी के अनुमति के न तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व न ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

आदेश के अनुसार गृह विभाग, राजस्थान सरकार के 31 मई व 6 जून को जारी आदेश के तहत अनुमत गतिविधियां विशेष परिस्थितियों में बाद अनुमति ही संचालित की जा सकेंगी। ऎसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक हाई रिस्क प्रतिषिद्ध क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि झिनझिनयाली थानाधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर यह सुनितश्चित करेंगे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के क्षेत्र में न आने पाए और यहां के निवासी भी गैर जरूरी कार्यों के लिए बाहर न निकलें।  झिनझिनयाली के नायब तहसीलदार सामान्य पर्यवेक्षण के साथ-साथ आबादी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांटेक्ट ट्रेसिंग के साथ-साथ डोर-टू-डोर सर्वे और कांटेक्ट तथा हाई रिस्क् आबादी के सेम्पल लेना सुनिश्चित करेंगे। विकास अधिकारी सम से कहा गया है कि सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को सेनेटाईज करवाएं।

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