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जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किया संशोधित आदेश

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02 Jun 20
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जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किया संशोधित आदेश

जैसलमेर / जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जैसलमेर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में स्थित सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों एवं अन्य आमजन के द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा 19 मई को जारी आदेश की निरन्तरता में जैसलमेर जिले की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा प्रसारित करने के लिए सोमवार को संशोधित आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय मदरसे, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे। ऑनलाईन अध्यापन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जावेगी।

जिले में समस्त, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, होटल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल, व्यायाम शालाएं, मनोरंजन पार्क, सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक और समान प्रकृति के स्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे तथा सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह व सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन आदि अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे।

आदेश के अनुसार किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी तथा संचालकों को सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना की जानी होगी।

   सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर इत्यादि पर प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरांत पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई की सुनिश्चितता की जाएगी। दुकान/स्टॉल/ठेला, कियोस्क द्वारा खाद्य पदाथोर्ं की बिक्री के दौरान स्वच्छता, साफ सफाई, कचरा निपटान, सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की पालना की जानी होगी।

   सभी  धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जनता के लिए तथा सभी धार्मिक सम्मेलन अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा।

   आदेश में कहा गया है कि सभी कार्य स्थलों में तापमान जाँच के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाइजर्स उपलब्ध कराये जाने होंगे तथा कार्य स्थलों पर पारियों केे मध्य अन्तराल किया जावेगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जावेगा। अनुमत गतिविधियों में आम सतहों की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी, पारियों का अधिव्यापन (ओवरलेप) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जायेगा।

   इसी प्रकार पान गुटका, तम्बाकू ,शराब आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबन्धित रहेगा।  सांय 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों/चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा।

   आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी कार्यस्थल/दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि  सांय 8 बजे तक बंद कर दिये जाएंगे। यह प्रतिबंध चिकित्सा, दवा की दुकानों, आईटी और आईटीज कम्पनियों, रात की पारी वाली फैक्टि्रयों, निर्माण गतिविधियों, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्टि्रयों पर लागू नहीं होगा।

   आदेश के अनुसार स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर होटल्ल्स, रेस्टोरेन्ट, (होम डिलिवरी और टेक अवे अनुमत), क्लब हाउस (स्पोर्ट्स सुविधाओं के अतिरिक्त)तथा अन्य आतिथ्य सेवायें अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगी।

   सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा तथा कोई भी दुकानदार ऎसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहलृ पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा। एक समय में छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बड़ी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों (सामाजिक दूरी 6 फीट रखते हुए) को प्रवेश की अनुमति नहीं हो तथा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकान को सील किया जायेगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जाएगी।

   आदेश में कहा गया है कि अन्तिम संस्कार/अन्तिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह संबंधी आयोजन के लिये आयोजनकर्ता संबंधित उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी रखते हुए अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक अनुमत नहीं होगी।

   व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऎसे आवागमन के लिये पृथक से स्वीकृति/अनुज्ञा/पास की आवश्यकता नहीं होगी। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट/दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी । इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। 

   अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहने की सलाह दी गई है कि केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही बाहर जाएंं।

   आदेश के अनुसार गृह विभाग द्वारा 31 मई को जारी गाईडलाइन में वर्णित अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त हॉट-स्पोट तथा कन्टेन्मेन्ट एरिया/कफ्र्यू क्षेत्रों में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के साथ-साथ इन क्षेत्रों के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन अनुमत नहीं होगा।

   आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला जैसलमेर के ग्राम मोतीसर (लूणाकला), ग्राम मावा, ग्राम नाचना, ग्राम ओढ़ाणिया, ग्राम चांधन, ग्राम कनोई, ग्राम सिपला,ग्राम खुहड़ी, ग्राम मोहनगढ़ व ग्राम भैंसड़ा में लागू की गई निषेधाज्ञा पूर्व की भांति ही प्रभावी रहेगी।

   यह भी कहा गया है कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के  तहत अभियोग चलाया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश 30 जून 2020 या आगामी आदेशों तक (जो भी पहले हो) तक सम्पूर्ण जैसलमेर जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगा।

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