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चेक बाउंस केस में अधीनस्थ कोर्ट के चार लाख रुपए जुर्माना

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12 Aug 18
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जयपुर | एडीजे कोर्ट-19 ने चेक बाउंस केस में अधीनस्थ कोर्ट के चार लाख रुपए जुर्माने व एक साल के कारावास की सजा को बरकरार रख अभियुक्ता सूर्य नगर निवासी पुष्पा गुप्ता की अपील खारिज कर दी। मामले के अनुसार, परिवादी भरत गौड़ ने पुष्पा गुप्ता के खिलाफ जुलाई 2012 में चेक बाउंस होने पर एनआईएक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि आरोपी ने निजी जरूरतों के लिए उससे तीन लाख रुपए उधार लिए थे। इसे चुकाने के लिए उसने चेक दिया। लेकिन वह चेक आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बाउंस हो गया। जिस पर अधीनस्थ कोर्ट ने अभियुक्ता को 14 अक्टूबर 2016 को एक साल के कारावास व चार लाख रुपए जुर्माने की सजा दी।
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